Tax Saving Tips In Hindi: इनकम टैक्स को बचाना होगा अब आसान

Tax Saving Tips In Hindi: जितने भी टैक्सपेयर इस देश में है, सभी के लिए सरकार को अपनी कमाई के अनुसार टैक्स भरना अनिवार्य है, जिससे देश का विकास हो सके। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत कई ऐसे तरीके है जिससे लोगो की इनकम टैक्स बचती है, लेकिन बहुत लोगो को इसकी पूरी जानकारी नहीं होती है और इनकम टैक्स बचाने में उन्हे दिक्कत होती है। आपके साथ ऐसा न हो, इसके लिए इस पोस्ट में हमने Tax Saving Tips in Hindi को विस्तार से बताया है।

भारत में कितनी आमदनी होने टैक्स देना पड़ता है?

How much income does one have to pay tax in India?

भारत में इनकम टैक्स पर कई तरह के छूट मिलते है जिससे लोग टैक्स की बचत कर सकते है। आयकर विभाग के नियमो के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की सलाना आय 2.5 लाख से कम है, तो वो टैक्सपेयर के दायरे में नही आता है, उन्हे टैक्स देने की कोई जरूरत नही है।

जबकि 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की सलाना आमदनी पर सरकार 5% टैक्स लेती है। 5 लाख से 10 लाख तक की सालाना आय पर 20% इनकम टैक्स लगता है। वहीं सलाना 10 लाख से अधिक कमाई करने वालो को 30% टैक्स भरना पड़ता है। ये कुछ महत्वपूर्ण इनकम टैक्स एक्ट है और आगे की जानकारी हमने Tax Kaise Bachaye Hindi में अच्छे से बताया है, जिसे अच्छे से समझकर टैक्सपेयर इनकम टैक्स बचा सकते है।

Income Tax Saving Tips In Hindi

Income Tax Saving Tips In Hindi

भारत में कई लोग है जिन्हे tax saving kaise kare की पूरी जानकारी सही से नहीं है। इसके कारण जहां टैक्स की बचत हो सकती है, वो बचत नही हो पाती है। इसलिए यह जरूरी है की हर टैक्सपेयर को इनकम टैक्स एक्ट की अच्छी समझ होना आवश्यक है ताकि टैक्स बचाने में उन्हे कोई दिक्कत न आए। नीचे हमने सभी Income Tax Saving tips in hindi को विस्तार से समझाया है।

PPF (Public Provident Fund)

इनकम टैक्स एक्ट, 80C के तहत PPF में आप टैक्स की बचत कर सकते है। इसमे निवेश करने के बाद जो रिटर्न मिलता है, वो पूरी टैक्स-फ्री रहता है, यानी आपको कोई टैक्स नही देना पड़ता है। जिन लोगो को निवेश में रिस्क लेना पसंद नहीं है, उनके लिए PPF में निवेश करना सबसे अच्छा है, जिसे काफी सुरक्षित माना जाता है। यह एक long term investment है, जिसका lock-in period 15 वर्ष तक का होता है, मतलब 15 वर्ष तक आपके पैसे PPF में निवेशित रहेंगे।

भारत के लगभग हर बैंको तथा डाकघरों में PPF की सुविधा रहती है, जहाँ से कोई भी व्यक्ति सिर्फ 500 रु से अपना PPF खाता खुलवा सकता है। एक वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकतम 1.5 लाख रूपए तक निवेश करने की अनुमति होती है। हालांकि, अगर कभी आपको पैसों की जरूरत हो, तो 7 साल पूरे होने के बाद आप निकाल सकते है। वर्तमान समय में PPF पर लगभग 7% ब्याज दर मिलता है। यह बात का भी ध्यान रहे की PPF का ब्याज हर तिमाही में बदलता रहता है। 

National Saving Certificates

Section 80C के तहत, NSC भी एक बेहतरीन तरीका जिसके जरिए लोग इनकम टैक्स की बचत करते है। इसका अवधि (tenure) 5 साल तक होता है, जिसपर 7% का ब्याज दर मिलता है। NSC के ऊपर आपको जो ब्याज मिलता है, वो टैक्स फ्री रहता है, जो की अधिकतम 1.5 लाख रूपए है।

चूंकि, यह भारत सरकार की तरफ़ से है तो इसमें पैसे निवेश करना पूरी तरह से सुरक्षित है। यही कारण है लोग भी इसपर काफी भरोसा करते है। हालांकि, इसमें निवेश करने के लिए बहुत अधिक पैसों की जरूरत नही है, आप सिर्फ 100 रुपए से ही शुरू कर सकते है। इसके अलावा ₹1,000, ₹,5000 तथा ₹10,000 वाले NSC Certificates भी मौजूद है, जिसमे आप अपने अनुसार निवेश कर सकते है। 

राजनीतिक पार्टियो में Donation 

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोक तांत्रिक देश है, जहाँ कई सारी राजनीतिक पार्टियां मौजूद है। इनकम टैक्स एक्ट, 80 GGC के तहत अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को Donation देते है, तो उसपर आपको इनकम टैक्स की छूट मिलती है। टैक्स डेडक्शन क्लेम करने के लिए यह जरुरी है की आपने जिस पार्टी को डोनेशन दिया है, उसका प्रमाण आपके पास रहना चाहिए। यहां डोनेशन देने की कोई अधिकतम सीमा नही है, आपका जितना चाहे, उतना दे सकते है। 

सुकन्या समृद्धि योजना

भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली यह काफी प्रसिद्ध योजना है, जिसके देशभर में करोड़ों लाभार्थी है। वर्तमान समय में इसपर हमे 8.20% तक का ब्याज मिलता है। हर किसी की बेटियों की उम्र 10 वर्ष से कम है, तो वो इस योजना का लाभ उठा सकते है।

आप अपने नजदीकी किसी भी डाकघर में जाकर सुकन्या समृद्धि योजना के लिए खाता खुलवा सकते है। आपको बता दें की माता-पिता अपने सिर्फ दो बेटियों का ही खाता खुलवा सकते है और इन दोनो खातों में 1.5 लाख रुपए से अधिक निवेश नही होना चाहिए। इस योजना की अवधि (tenure) 21 वर्ष तक या 18 साल के बाद जब तक उस लड़की की शादी न हो जाए। 

Saving Account  

यदि आपके पास एक सेविंग या बचत खाता है तो उसपर भी आप फायदा उठा सकते है। आपके बचत खाते से अधिकतम 10,000 रुपए तक का इंटरेस्ट मिलने पर कोई टैक्स नही लगता है, ये टैक्स फ्री रहता है। वहीं अगर सीनियर सिटीजन है, तो उनके लिए ये अधिकतम सीमा बढ़कर 50,000 रुपए तक हो जाती है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट, सेक्शन 80 TTA के तहत आता है। 

Health Insurance 

इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80 D के अनुसार, अगर आप अपना और अपने परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस करवाते है, तो यह टैक्स फ्री होता है। यदि टैक्सपेयर 25,000 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अपने और अपने परिवार का भरता है तो इसपर उसे कोई टैक्स नही देना पड़ता है।

इस हेल्थ इंश्योरेंस में आपका नाम, आपकी पत्नी और बच्चो का नाम शामिल होना आवश्यक है। इसके अलावा अगर आपके माता-पिता की उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस करवाकर आप 50,000 तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते है।

Education Loan 

बहुत से लोग अपनी ऊंची शिक्षा के लिए education loan का सहारा लेते है क्योंकि इसमें उन्हे टैक्स बचत के कई फायदे मिलते है। आपने जितना का भी Education Loan लिया है, उसे वापस करने की अवधि 8 साल तक होती है, इसके अंदर आपको सारा पैसा चुकाना पड़ता है, तभी आप tax deduction कर सकेंगे।

एजुकेशन लोन में आप जितना चाहे उतना लोन ले सकते है, इसकी कोई अधिकतम सीमा नही है। जब आप education loan का धीरे धीरे करके repayment करते है तो लोन पर लगने वाला ब्याज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80E के तहत deduction claim कर सकते है। इससे बच्चो और उनके अभिभावक दोनों को राहत मिलती है। 

Home Loan 

होम लोन भी एक काफी बेहतरीन तरीका है, इनकम टैक्स बचाने का। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80 C के तहत होम लोन लेने पर हम टैक्स की बचत कर सकते है, जिसके अनुसार हर साल 1.5 लाख रूपए तक का प्रिंसिपल अमाउंट (मूल राशि) टैक्स फ्री रहता है। इसके अलावा यह बात बहुत कम लोगो को ही पता है कि घर की मरम्मत तथा घर निर्माण के लिए भी लिया गया लोन पर हम टैक्स बचा सकते है। 

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना

टैक्स बचत में वरिष्ठ नागरिको का भी काफी ख्याल रखा गया है, जिसमे उन्हे कई तरह की छूट दी जाती है। इन सबके बारे में हर एक नागरिक को पता होना चाहिए। इस योजना की अवधि 5 वर्ष तक रहती है। जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, सिर्फ वही इस योजना का लाभ ले सकते है। इसपर हमे 7.4% के आस-पास का ब्याज दर मिलता है। इस योजना में आप 1.5 लाख रुपए तक के टैक्स की बचत कर सकते है। 

Life Insurance

लाइफ इन्शुरन्स से लोगो को न सिर्फ लाइफ कवरेज मिलता है, बल्कि इसे खरीदकर वो टैक्स भी बचा लेते है। यदि आपने अपना life insurance करवाया है तो जो Maturity Amount या बोनस मिलता है, वो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80 C के तहत टैक्स फ्री रहता है। लाइफ इंश्योरेंस में हमे हर साल प्रीमियम भरना पड़ता है। 

Fixed Deposit (FD)

FD करवाने की सुविधा आपको लगभग हर बैंक में मिल जाती है, जिसमे निवेश करके आप टैक्स बचा सकते है। इसका lock in period 5 साल तक होता है, जिसमे 5% से 7% ब्याज दर मिलता है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है की बचत खाते की तुलना में FD में आपको अधिक ब्याज दर का लाभ मिलता है। Section 80C के तहत आप प्रति वर्ष अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक के ही डिपॉजिट पर deduction claim कर सकते है। 

निष्कर्ष 

इनकम टैक्स एक्ट में कई ऐसे नियम है जिससे लोग अपना इनकम टैक्स बचाते है। इसके लिए यह सबसे जरूरी है की हर टैक्सपेयर को इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिसे हमने आज के पोस्ट में बताया है। इसमें हमने आपको कुल 11 Tax Saving Tips in Hindi को विस्तार से समझाया है, जिसे पढ़कर अब आप समझ गए होंगे की टैक्स बचाने के कौन कौन से तरीके है। फिर भी अगर इससे संबंधित आपके कोई सवाल है तो कमेंट करना न भूले। 

FAQs

क्या हर नागरिक के लिए टैक्स भरना अनिवार्य है? 

सभी के लिए टैक्स भरना जरूरी नही है। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की सलाना आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है, तभी उन्हें टैक्स देना है। 

क्या सेविंग अकाउंट में पैसा रखने पर टैक्स देना पड़ता है?   

सेविंग अकाउंट से अगर एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10,000 रुपए तक ब्याज मिलने पर वह टैक्स फ्री रहता है। इसपर कोई टैक्स नही देना है। 

 इनकम टैक्स बचाने के क्या क्या उपाय है?

टैक्स बचाने के अनेक तरीके है, जिनका आप फायदा उठा सकते है। हर टैक्सपेयर अपनी सलाना आय के अनुसार tax saving कर सकता है।